सीकर, दो जून: जिले की एक स्थानीय अदालत ने करीब पांच साल पहले 12 साल की मासूम से बलात्कार के जुर्म में पॉक्सो अदालत ने उसके जीजा व रिश्ते में उसका मामा लगने वाले एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की कड़ी सजा सुनाई है. अदालत ने अभियुक्तों पर दो लाख 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. लोक अभियोजक कैलाश दान कविया ने बताया कि न्यायाधीश अशोक चौधरी ने फैसले में पुलिस के नकारात्मक रवैये पर भी सख्त टिप्पणी की है.
अदालत ने मामले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रवैया को नकारात्मक मानते हुए पुलिस महानिदेशक व गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
कविया ने बताया कि पीडि़ता के पिता की शिकायत के अनुसार 29 मई 2018 की रात उसकी नाबालिग बेटी को उसकी मां का रिश्ते में भाई लगने वाला जीतू बहला-फुसला कर ले गया था. इसके बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. पुलिस के मुताबिक, पीडि़ता ने बयान में बताया कि रात में जीतू जबरन उसका मुंह बंद करके उसे कोटपूतली ले गया था जहां उसका जीजा राजेंद्र भी मौजूद था.
शिकायत के मुताबिक दोनों ने एक झोपड़ी में ले जाकर उससे दुष्कर्म किया. पुलिस ने आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू और राजेंद्र सिंह दोनों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया. इसके बाद अदालत ने यह सजा सुनाई.
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