आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ मामलों को खत्म करने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में याचिका दायर, अदालत ने CTD को जारी किया नोटिस
हाफिज सईद (Photo Credit: PTI)

पाकिस्तान (Pakistan) के आतंकवादी सरगना हाफिज सईद (Hafiz Saeed) तथा अन्य के खिलाफ दर्ज केसों को खत्म करने के लिए दी गई अर्जी पर लाहौर हाईकोर्ट (Lahore High Court) ने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को नोटिस जारी किए हैं. कोर्ट ने अपने नोटिस में सभी पक्षों से दो सप्ताह में जवाब मांगा है. गौरतलब है कि मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को हाल ही में लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया था. सईद को आतंकवाद रोधी विभाग (सीटीडी) ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से गिरफ्तार किया गया था.

अधिकारियों ने बताया था कि सईद आतंकवाद रोधी अदालत में पेश होने के लिए लाहौर से गुजरांवाला आया था तभी उसे गिरफ्तार किया गया. उसके बाद उसे अज्ञात स्थान ले जाया गया था. बाद में उसे अदालत में पेश किया गया जहां से उसे सात दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. अदालत ने यह भी कहा था कि इस मामले की जांच जल्द से जल्द पूरी कर रिपोर्ट पेश की जाए.

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लाहौर हाईकोर्ट ने CTD को जारी किया नोटिस-

हाफिज सईद पर आतंकवादी गतिविधियां करने और इन गतिविधियों के लिए धन एकत्र करने का आरोप लगाया गया है. उस पर एक जुलाई को आतंकी संगठन लश्करे तैयबा का मुखिया होने और उसके साथ उसके छह अन्य साथियों पर आतंकवाद में शामिल होने का आरोप लगाते हुए भी मुकदमे दर्ज किए गए थे.