पाकिस्तान (Pakistan) में दो नाबालिग हिन्दू लड़कियों के कथित अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन के बाद दोनों की शादी कराने के मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट (Islamabad High Court) ने सरकार को आदेश दिए हैं. जियो टीवी के मुताबिक, कोर्ट ने मंगलवार को सरकार को आदेश देते हुए कहा है कि सरकार नाबालिग हिन्दू लड़कियों को अपनी कस्टिडी में ले और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए. इससे पहले सोमवार को दोनों नाबालिग हिन्दू लड़कियों के कथित अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन के बाद दोनों की शादी कराने में मदद करने के आरोप में कम से कम सात लोगों को हिरासत में लिया गया था.
Geo News: Islamabad High Court orders the state to ensure protection and take over the custody of two underage sisters from Ghotki, who were allegedly forcibly converted from Hinduism and married to Muslim men. #Pakistan pic.twitter.com/yaqmiN0sJM
— ANI (@ANI) March 26, 2019
दरअसल, होली के मौके पर सिंध प्रांत के घोटकी जिले से 13 वर्षीय रवीना और 15 वर्षीय रीना को ‘रसूखदार’ लोगों ने कथित रूप से अगवा कर लिया था. उनके अपहरण के कुछ वक्त बाद ही, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक काज़ी कथित रूप से दोनों का निकाह (शादी) कराते हुए दिख रहा था. इसने देश भर में गुस्से का माहौल पैदा कर दिया. लड़कियों के परिवार ने उनके इस्लाम में कथित धर्म परिवर्तन को लेकर 20 मार्च को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. यह भी पढ़ें- पाकिस्तान : अन्धविश्वास में आकर ससुराल वालों ने बहु को बनाया बंधक, बचाव दल ने महिला को छुड़ाया
प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोशल मीडिया पर दो अलग-अलग वीडियो वायरल हो जाने के बाद मामले की जांच के आदेश दिए थे. उधर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के हिन्दू सांसद रमेश कुमार वंकवानी ने कहा था कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ तैयार किए गए विधेयक को प्राथमिकता के आधार पर असेंबली में पेश और पारित कराया जाना चाहिए. उन्होंने कहा था कि धर्म के नाम पर नफरत की शिक्षा देने वाले सभी लोगों से प्रतिबंधित धार्मिक संगठनों की तरह निपटा जाना चाहिए.
भाषा इनपुट