पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से उनकी मतपत्र पात्रता पर कोलोराडो के फैसले को अमान्य करने का किया आग्रह
Donald Trumph (Photo Credit: ANI)

वाशिंगटन, 4 जनवरी : पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को अमान्य करने के लिए कहा है, जिसने उन्हें राज्य के 2024 के राष्ट्रपति पद के प्राथमिक चुनाव से हटा दिया था. दो हफ्ते पहले, कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 वोट के साथ फैसला सुनाया कि ट्रम्प, जो 2024 के रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं, राष्ट्रपति पद के योग्य उम्मीदवार नहीं हैं.

कोलोराडो, साथ ही कुछ अन्य राज्यों में मुकदमों में तर्क दिया गया है कि ट्रम्प को मतपत्रों से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि वह जो बााइडेन की 2020 के राष्ट्रपति चुनाव की जीत को रोकने के प्रयास में 6 जनवरी, 2021 को कैपिटल हिल विद्रोह को उकसाने में लगे हुए थे. कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अमेरिकी राज्य अदालत पर सहमति व्यक्त की कि ट्रम्प को 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए. यह भी पढ़ें : Japan Earthquake: जापान में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 65 हुई, खराब मौसम के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में बांधा

ट्रम्प अभियान ने पहले कहा था कि वह अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से फैसले को पलटने की मांग करेगा. सीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार, इसकी संभावना नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस सप्ताह इतनी जल्दी मामले का समाधान करेगा. पिछले हफ्ते, मेन की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शेन्ना बेलोज़, एक डेमोक्रेट, ने ट्रम्प को प्राथमिक मतदान से रोक दिया, इससे मेन पूर्व राष्ट्रपति को फिर से चुनाव लड़ने से रोकने वाला दूसरा राज्य बन गया. ट्रम्प ने मंगलवार को राज्य अदालत में फैसले के खिलाफ अपील की, और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं.