बलूचिस्तान में अब बिना कोर्ट में पेशी के 90 दिन की कैद! पाकिस्तान में नए एंटी-टेरर बिल पर मचा बवाल
बलूचिस्तान विधानसभा ने एक नया आतंकवाद विरोधी कानून पास किया है, जो सुरक्षा बलों को किसी भी नागरिक को शक के आधार पर तीन महीने तक बिना कोर्ट में पेश किए हिरासत में रखने की शक्ति देता है. मानवाधिकार समूहों और राजनीतिक दलों ने इसकी कड़ी आलोचना करते हुए इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन और 'काला कानून' बताया है.
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