Pakistan: पाकिस्तान की एक अदालत ने व्हाट्सएप पर पैगंबर मुहम्मद व उनकी पत्नियों के बारे में अपमानजनक शब्दों वाली तस्वीरें और वीडियो शेयर करने के आरोप में दो छात्रों को कठोर सजा सुनाई है. इस मामले में अदालत ने एक 22 वर्षीय छात्र को मौत की सजा और एक 17 वर्षीय किशोर को आजीवन कारावास की सजा दी है.
BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला लाहौर का है. यहां 2022 में पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी की साइबर अपराध इकाई द्वारा इस संबंध में एक शिकायत दर्ज की गई थी.
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ट्वीट देखें:
A court in Pakistan has sentenced a 22-year-old student to death for reportedly sharing photos and videos containing derogatory words about Prophet Muhammad and his wives on WhatsApp.
A 17-year-old was also sentenced to life imprisonment as part of the same case.
Details… pic.twitter.com/y2oA6K9YDQ
— The Times Of India (@timesofindia) March 11, 2024
इस केस की सुनवाई गुजरांवाला की एक स्थानीय अदालत में चल रही थी. जहां न्यायाधीशों ने दोनों छात्रों को मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का दोषी पाया. दोनों पर पैगंबर मुहम्मद से जुड़ी निंदनीय तस्वीरें और वीडियो साझा करने का गंभीर आरोप था. एक आरोपी के नाबालिग होने के चलते उसे आजीवन कारावास की सजा मिली.
मौत की सजा का सामना कर रहे छात्र के पिता का कहना है कि वह इस फैसले के खिलाफ लाहौर उच्च न्यायालय में अपील दायर करेंगे. बता दें पाकिस्तान में ईशनिंदा के लिए मौत की सजा का प्रावधान है.