केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से एडमिनिस्ट्रेटर की समिति (CoA) के कार्यकाल को समाप्त करने का आग्रह किया है और निर्देश दिया है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के की देखभाल जिम्मेदारी कार्यवाहक सेक्रेटरी के नेतृत्व में AIFF द्वारा की जाएगी. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह CoA को 23 अगस्त, 2022 के अंत तक AIFF के लिए अंतिम कॉन्ट्रैक्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दे, और सीओए के आदेश को अगस्त से पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया जाये. यह भी पढ़े: सरकार ने फीफा की सभी मांग स्वीकार की, कोर्ट में आवेदन देकर CoA को हटाने का प्रस्ताव रखा
सुप्रीम कोर्ट ने AIFF के मामलों के प्रबंधन के लिए तीन सदस्यीय CoA नियुक्त किया था
affidavit में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फीफा की चिंताओं में से एक यह था कि एआईएफएफ का प्रशासन और प्रबंधन एक विधिवत निर्वाचित निकाय द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी मामले में किसी तीसरे पक्ष (सीओए) द्वारा नहीं और इसलिए सीओए का कार्यकाल ख़त्म होना चाहिए.
फीफा की चिंता यह भी थी कि एक नई कार्यकारी समिति के चुनाव कराने के लिए एआईएफएफ की आम सभा द्वारा एक स्वतंत्र चुनावी समिति (आरओ) का चुनाव किया जाए। फीफा की चिंता यह भी थी कि चुनाव जल्द से जल्द हो और एक निर्वाचित निकाय को एआईएफएफ के कामकाज का संचालन फिर से शुरू करना चाहिए.
एआईएफएफ संविधान को फीफा और एएफसी की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया जाना है और इसे एआईएफएफ महासभा द्वारा किसी तीसरे पक्ष (सीओए) के हस्तक्षेप के बिना अनुमोदित किया जाना चाहिए, केंद्र ने फीफा की चिंता की ओर इशारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया.
केंद्र ने एआईएफएफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के फीफा परिषद के फैसले के संबंध में उच्चतम न्यायालय का रुख किया था, जिसने अक्टूबर में होने वाले अंडर -17 महिला विश्व कप की मेजबानी करने का भारत का अधिकार छीन लिया है।