सुप्रीम कोर्ट के समक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) के नेतृत्व वाली AIMIM (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) ने जवाबी हलफनामा दायर किया, जिसमें उन राजनीतिक दलों को आवंटित किए गए चुनाव-चिह्न और नाम रद्द करने के लिए जनहित याचिका का विरोध किया गया, जो अपने नाम पर धर्म का उपयोग कर रहे हैं या अपने चुनाव-चिह्न में धार्मिक अर्थ ले रहे हैं.
AIMIM का दावा है कि पार्टी के नाम में केवल 'मुस्लिमीन' शब्द का उल्लेख धर्म के आधार पर मतदाताओं से कोई विशेष अपील नहीं कर सकता है. इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है.
Mere Word ‘Muslimeen’ In Party’s Name Can't Amount To Any Appeal To Electorate On Ground Of Religion: AIMIM Tells Supreme Court @aimim_national,@asadowaisi https://t.co/qzD9J4eYqM
— Live Law (@LiveLawIndia) January 31, 2023
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