पत्नी का पति के लिए खाना ना बनाना क्रूरता नहीं, केरल हाई कोर्ट ने कहा- ऐसे नहीं दे सकते तलाक
केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कुकिंग स्किल्स कमी के कारण पत्नी द्वारा अपने पति के लिए खाना नहीं पकाना शादी को समाप्त करने के उद्देश्य से क्रूरता नहीं है.
केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कुकिंग स्किल्स कमी के कारण पत्नी द्वारा अपने पति के लिए खाना नहीं पकाना शादी को समाप्त करने के उद्देश्य से क्रूरता नहीं है. जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस सोफी थॉमस की पीठ ने क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग करने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की. अपनी पत्नी पर उसका एक आरोप यह था कि वह उसके लिए खाना बनाने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वह खाना बनाना नहीं जानती थी.
मामले में कोर्ट ने कहा, "प्रतिवादी खाना बनाना नहीं जानती थी और इसलिए उसने पति के लिए खाना नहीं बनाया. इसे कानूनी विवाह को समाप्त करने के लिए पर्याप्त क्रूरता नहीं कहा जा सकता है." दोनों पक्षों की शादी 7 मई 2012 को हुई थी और वे अबू धाबी में पति-पत्नी के रूप में रह रहे थे. पति ने दलील दी कि पत्नी ने उसके रिश्तेदारों की मौजूदगी में उसका अपमान किया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया. पति ने कहा कि वह कभी उनका सम्मान नहीं करती थीं और उनसे दूरी बनाकर रखती थीं.
Wife not having cooking skills to prepare food for husband does not amount to cruelty: Kerala High Court
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— Bar & Bench (@barandbench) October 18, 2023
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(The above story first appeared on LatestLY on Oct 18, 2023 04:39 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

