Wife Earns More Than Man: मुंबई की अदालत ने पत्नी की Maintenance की अर्जी को किया ख़ारिज, कहा- वाइफ पति से ज्यादा कमाती है

एक ट्रायल कोर्ट ने एक 36 वर्षीय ताड़देव की महिला को इंटरिम मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया, क्योंकि कोर्ट ने पाया कि महिला अपने पति के मुकाबले सालाना 4 लाख रुपये अधिक कमाती है. सेशन कोर्ट ने अब आदेश को बरकरार रखा है और महिला को राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने पाया कि चूंकि महिला अपने पति से अधिक कमाती है, इसलिए वह अपने लिए पति से कोई पैसा पाने की हकदार नहीं है...

मुंबई, 29 मई: एक ट्रायल कोर्ट ने एक 36 वर्षीय ताड़देव की महिला को इंटरिम मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया, क्योंकि कोर्ट ने पाया कि महिला अपने पति के मुकाबले सालाना 4 लाख रुपये अधिक कमाती है. सेशन कोर्ट ने अब आदेश को बरकरार रखा है और महिला को राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने पाया कि चूंकि महिला अपने पति से अधिक कमाती है, इसलिए वह अपने लिए पति से कोई पैसा पाने की हकदार नहीं है. यह भी पढ़ें: Wife To Pay Alimony: तलाक के बाद पति को 50,000 रुपये गुजारा भत्ता देगी पत्नी, पुणे कोर्ट ने दिया आदेश

महिला ने 2021 में अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था और आरोप लगाया था कि उनके बच्चे के जन्म के बाद, उसे अपने दादर स्थित घर से बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया था.न्यायाधीश ने, हालांकि, उस व्यक्ति को निर्देश दिया कि वह अपने छोटे बच्चे के भरण-पोषण के लिए प्रति माह 10,000 रुपये का भुगतान करे.

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