केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री #जितेंद्रसिंह (@DrJitendraSingh) ने कहा है कि जीवनसाथी की पेंशन पाने के लिए संयुक्त बैंक खाता अनिवार्य नियम नहीं है।
फोटो: आईएएनएस (फाइल) pic.twitter.com/gZBCRFw937— IANS Hindi (@IANSKhabar) November 20, 2021
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