सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका (सी) संख्या 539 में 2021 के विविध आवेदन संख्या 1805 में 24 मार्च के अपने आदेश के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा घोषित #कोविड19 मृतकों के परिवारों को अनुग्रह सहायता राशि के लिए दावा दायर करने की समय सीमा तय की है। #SupremeCourt pic.twitter.com/rIkpLGeQ8s— IANS Hindi (@IANSKhabar) April 11, 2022
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