सुप्रीम कोर्ट (#SupremeCourt) ने कहा कि राज्य सरकारें सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले प्रतिनिधित्व की कमी पर मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए बाध्य हैं। pic.twitter.com/cMT9Nu9N4R— IANS Hindi (@IANSKhabar) January 28, 2022
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