दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए अधिसूचित श्रेणी के व्यावसायिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश के लिए टोल टैक्स एवं ईसीसी वसूलने के लिए आरएफआईडी आधारित प्रक्रिया 31 अगस्त 2021 से अनिवार्य रूप से आरंभ कर दी है। pic.twitter.com/NvT6XDz6vT— IANS Hindi (@IANSKhabar) September 11, 2021
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