#कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे उन अधिकारियों पर विभागीय जांच के माध्यम से कार्रवाई शुरू करें जो अवैध निर्माण की ओर आंखें मूंद लेते हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं करते हैं। pic.twitter.com/RIY1IueAcl— IANS Hindi (@IANSKhabar) December 24, 2021
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