असम सरकार ने समूचे राज्य को पिछले महीने की 28 तारीख से छह महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। सरकार ने सैन्य बल-विशेषाधिकार अधिनियम 1958 की धारा-3 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला किया है।— आकाशवाणी समाचार (@AIRNewsHindi) September 11, 2021
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