इलाहाबाद हाईकोर्ट (#AllahabadHighCourt) ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक महिला बलात्कार का अपराध नहीं कर सकती है, लेकिन अगर वह बलात्कारियों को सुविधा प्रदान करती है, तो उस पर भी सामूहिक बलात्कार का मुकदमा चलाया जा सकता है। pic.twitter.com/t1XJFnvRqB— IANS Hindi (@IANSKhabar) February 14, 2023
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