सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को दिल्ली के आईटीसी मौर्य होटल [आईटीसी लिमिटेड बनाम आशना रॉय] में खराब हेयर कट और हेयर ट्रीटमेंट के लिए एक महिला को दी गई ₹2 करोड़ की मुआवजा राशि को रद्द कर दिया. जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने मुआवजे की राशि के नए सिरे से निर्धारण के लिए मामले को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) को भेज दिया.
कोर्ट ने कहा कि मुआवजे की राशि साक्ष्य के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए न कि केवल उपभोक्ता द्वारा किए गए दावे के आधार पर.
Supreme Court sets aside ₹2 crore award for bad haircut; asks NCDRC to decide compensation amount afresh
report by @AB_Hazardous https://t.co/y7P5qr1Tmd— Bar & Bench (@barandbench) February 8, 2023
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