Mumbai Metro: सुप्रीम कोर्ट ने आरे में 177 पेड़ काटने की दी इजाजत, MMRCL पर लगाया 10 लाख का जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मेट्रो को आरे के जंगल से 177 पेड़ हटाने की अनुमति दी है. SC ने कहा कि पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने से परियोजना का काम रुक जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मेट्रो को आरे के जंगल से 177 पेड़ हटाने की अनुमति दी है. SC ने कहा कि पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने से परियोजना का काम रुक जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने अब कंपनी को आरे के जंगल से 177 पेड़ों को हटाने की अनुमति देते हुए कहा कि पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने से सार्वजनिक परियोजना ठप हो जाएगी, जो वांछनीय नहीं है.
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए 84 पेड़ काटने की मंजूरी के बावजूद ज़्यादा पेड़ काटने की कोशिश पर मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (MMRCL) पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है. CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, 'एमएमआरसीएल दो सप्ताह की अवधि के भीतर वन संरक्षक के पास 10 लाख की राशि जमा कराए.'
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)