Supreme Court on Jahangirpuri: सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश, दो हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी है. हालांकि, तब तक कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी रखा है.
Supreme court on Jahangirpuri: सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी है. हालांकि, तब तक कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी रखा है. कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों से जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा, सभी लोग एक दूसरे की दलीलों पर जवाब दें. हम सभी याचिकाओं पर नोटिस कर रहे हैं. कोर्ट ने कहा, हमारे आदेश के बाद भी कार्रवाई चलती रही है, तो हम इसे भी गंभीरता से लेते हैं. कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यथास्थिति का आदेश सिर्फ दिल्ली के लिए है.
आज की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने देशभर में बुलडोजर के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की मांग की, जिस पर स्टिस राव ने कहा "हम देश भर में अतिक्रमण हटाने का अभियान रोकने का आदेश नहीं दे सकते." इस पर कपिल सिब्बल ने कहा "मैं बुलडोज़र की बात कर रहा हूं, जिस तरह से सब हो रहा है, यह गलत है. जज ने कहा "यह काम बुलडोज़र से ही होता है. वैसे हम आपकी बात समझ गए." इस पर सिब्बल ने कहा, मेरा मतलब है कि इस तरह की कार्रवाई से पहले नोटिस जारी करना चाहिए कि आप अतिक्रमण हटा लें या हम हटाएंगे.
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)