सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट की उस टिप्पणी को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि नीट-अखिल भारतीय कोटा मेडिकल सीटों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण केवल शीर्ष अदालत की संविधान पीठ की मंजूरी से ही लागू किया जा सकता है। #SupremeCourt pic.twitter.com/4HD8t4yGdc— IANS Hindi (@IANSKhabar) September 24, 2021
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