सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के विधायक और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे (@NiteshNRane) को निचली अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने और उनके खिलाफ दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में नियमित जमानत मांगने का निर्देश दिया। pic.twitter.com/fPfpGK2BXD— IANS Hindi (@IANSKhabar) January 27, 2022
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