Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने आज वोट के बदले नोट केस पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. SC की 7 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि विधायकों द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारतीय संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को नष्ट कर देती है. संसद में सवाल पूछने या राज्यसभा चुनाव में वोट देने के लिए पैसे लेना संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है. वोट देने के लिए रिश्वत लेने वाले किसी भी सांसद या विधायक को अभियोजन से कोई छूट नहीं दी जाएगी. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के पीवी नरसिम्हा राव फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें सांसदों-विधायकों को संसद में मतदान के लिए रिश्वतखोरी के खिलाफ मुकदमा चलाने से छूट दी गई थी.

वीडियो देखें:

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)