Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने आज वोट के बदले नोट केस पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. SC की 7 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि विधायकों द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारतीय संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को नष्ट कर देती है. संसद में सवाल पूछने या राज्यसभा चुनाव में वोट देने के लिए पैसे लेना संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है. वोट देने के लिए रिश्वत लेने वाले किसी भी सांसद या विधायक को अभियोजन से कोई छूट नहीं दी जाएगी. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के पीवी नरसिम्हा राव फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें सांसदों-विधायकों को संसद में मतदान के लिए रिश्वतखोरी के खिलाफ मुकदमा चलाने से छूट दी गई थी.
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VIDEO | "A seven-judge bench of the Supreme Court has unanimously said that accepting money to ask questions in Parliament or vote in the Rajya Sabha elections is against the constitutional values. That's why no immunity would be given (to the Parliamentarians)," says advocate… pic.twitter.com/DYGviH6Oci
— Press Trust of India (@PTI_News) March 4, 2024
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