सुप्रीम कोर्ट (#SupremeCourt) ने पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की एक समान उम्र सुनिश्चित करने का निर्देश देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि वह ऐसा कानून बनाने के लिए संसद को परमादेश जारी नहीं कर सकता। pic.twitter.com/0qP5GJaHpF— IANS Hindi (@IANSKhabar) February 20, 2023
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