सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से कहा कि वह एनडीटीवी के प्रमोटरों प्रणय राय और राधिका राय के खिलाफ कुछ ऋण समझौतों में शेयरधारकों से जानकारी छुपाकर प्रतिभूति मानदंडों के कथित उल्लंघन से संबंधित मामले में तब तक कोई कठोर कदम न उठाए, जब तक वह 3 सितंबर को उनकी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर लेता। pic.twitter.com/W48kjmocHj— IANS Hindi (@IANSKhabar) August 27, 2021
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