सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खिलाने से दूसरे लोगों को न हो दिक्कत
नागपुर में आवारा कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर खाने खिलाने पर रोक को लेकर दिए लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के कुछ हिस्सों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है.
नागपुर में आवारा कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर खाने खिलाने पर रोक को लेकर दिए लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के कुछ हिस्सों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में साफ किया कि अब नागपुर में कुत्तों को खाना खिलाने वाले लोगों को उन्हें अपनाने या घर में ही खाना खिलाने की जरूरत नहीं होगी. नगर निगम उन जगहों को चिंहित करेंगे जहां कुत्ता प्रेमी बाहर खुले में कुत्तों को खाना खिला सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को भी नसीहत दी है कि सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने से दूसरे लोगों को दिक्कत न हो. ऐसी सूरत में नागपुर नगर निगम उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी. हालांकि ऐसे लोगों पर जुर्माना जैसी कोई कार्रवाई नहीं होगी.
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