Noida: 'गालीबाज' श्रीकांत त्यागी की गैंगस्टर एक्ट के तहत जमानत याचिका खारिज, परिवार से मिलने पहुंचे सपा नेता

गैंगस्टर एक्ट के तहत सुनवाई के दौरान सेशन कोर्ट ने गालीबाज श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज कर दी.

Shrikant Tyagi Bail Plea Rejected: गैंगस्टर एक्ट के तहत सुनवाई के दौरान सेशन कोर्ट ने गालीबाज श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज कर दी. सुनवाई के दौरान पुलिस ने केश डायरी पेश की. इसमें त्यागी के खिलाफ 9 मुकदमों का भी जिक्र किया. श्रीकांत त्यागी को अभी भी जेल में ही रहना पड़ेगा.

5 अगस्त को नोएडा की एक सोसायटी में महिला से बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद से श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया गया था. वहीं शुक्रवार को समाजवादी पार्टी का एक डेलिगेशन श्रीकांत के परिवार से मिलने सेक्टर-93 स्थित सोसायटी में पहुंचा. हालांकि, पुलिस ने गेट पर ही रोक दिया. सिर्फ कुछ ही लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी गई है.

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