Section 144 in Lucknow: यूपी की राजधानी लखनऊ में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू की गई है. ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल ने धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है. यह आदेश मोहर्रम, सावन, शिवरात्रि, नागपंचमी और 15 अगस्त को देखते हुए जारी किया गया है. इस दौरान किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक रहेगी.
16 जुलाई को शिवरात्रि, 29 जुलाई को मोहर्रम, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 21 अगस्त को नागपंचमी और लखनऊ में आयोजित प्रवेश परीक्षा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है. ऐसे में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं, भारतीय किसान संगठनों के प्रदर्शनकारियों के धरना-प्रदर्शन से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है.
राजधानी लखनऊ में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू की गई है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल ने धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है।
यह आदेश मोहर्रम, सावन, शिवरात्रि, नागपंचमी और 15 अगस्त को देखते हुए जारी किया गया है। इस दौरान किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक… pic.twitter.com/fRu64iK1e0
— UP Tak (@UPTakOfficial) July 2, 2023
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