Section 144 Imposed in Kolkata: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 28 मई से 26 जुलाई तक धारा 144 लागू कर दी गई है. इन दो महीने के लिए कोलकाता की सड़कों पर बिना इजाजत किसी तरह की सभा, जुलूस, रोड शो या कोई अन्य सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी. सीपी विनीत गोयल ने एक नोटिस जारी कर यह जानकारी दी है. उनका कहना है कि कोलकाता में हिंसक कार्यक्रमों का दौर चल रहा है. इससे कोलकाता की सड़कों पर हिंसा की घटनाएं बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. ऐसे में हिंसक घटनाओं को रोकने के लिये 144 धारा लागू की जा रही है. नोटिस में यह भी कहा गया है कि धारा 144 लागू होने के दौरान कोलकाता की सड़कों पर पांच या उससे अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं.
कोलकाता में 28 मई से 26 जुलाई तक धारा 144 लागू
Kolkata Commissioner of Police imposes section 144 of the IPC prohibiting any unlawful assembly of five or more persons for 60 days from 28.05.2024 to 26.07.2024 or until further order based on information received from credible sources that violent demonstrations are likely to… pic.twitter.com/qkxdOefwz0
— ANI (@ANI) May 24, 2024
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