Delhi Govt vs LG: दिल्ली में अफसरो के ट्रांसफर- पोस्टिंग के अधिकार को लेकर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है. सीजेआई चंद्रचूड़ द्वारा फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में सुनाया है. सीजेआई ने कहा कि चुनी हुई सरकार को प्रशासन चलाने की शक्तियां मिलनी चाहिए अगर ऐसा नहीं होता तो यह संघीय ढांचे के लिए बहुत बड़ा नुकसान है.अधिकारी जो अपनी ड्यूटी के लिए तैनात हैं उन्हें मंत्रियों की बात सुननी चाहिए अगर ऐसा नहीं होता है तो यह सिस्टम में बहुत बड़ी खोट है.
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Supreme Court rules in favour of the Delhi government over control on administrative services in the national capital and holds that it must have control over bureaucrats.
SC holds legislative power over services exclude public order, police and land. pic.twitter.com/MbINqoYPNl
— ANI (@ANI) May 11, 2023
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