अंतर्धार्मिक विवाह से संबंधित 17 याचिकाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए, #इलाहाबाद #हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से अनुच्छेद 44 के जनादेश को लागू करने के लिए एक पैनल स्थापित करने पर विचार करने के लिए कहा है। pic.twitter.com/64y4XL3TDd— IANS Hindi (@IANSKhabar) November 19, 2021
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