RBI ने बैंकों को 1 जनवरी तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ अपने लॉकर समझौतों को नवीनीकृत करने का आदेश दिया।
सभी मौजूदा लॉकर जमाकर्ताओं को नवीनीकृत लॉकर व्यवस्था के लिए पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है। उन्हें निर्दिष्ट तिथि से पहले एक नवीनीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। pic.twitter.com/b5xsSdm2w0— प्रसार भारती न्यूज सर्विसेज एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म (@PBNS_Hindi) December 25, 2022
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