गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने कहा कि बलात्कार बलात्कार है (Rape Is Rape), चाहे वह किसी 'पति' द्वारा अपनी 'पत्नी' के खिलाफ किया गया हो. गुजरात हाईकोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) को अपराध घोषित करने की मांग करने वाली कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के समक्ष लंबित हैं. आईपीसी की धारा 375 (अपवाद 2) के तहत दिए गए वैवाहिक बलात्कार अपवाद से असहमत होते हुए, जो एक पति को दंडित होने से छूट देता है यदि वह अपनी पत्नी (18 वर्ष या उससे अधिक उम्र) की सहमति के खिलाफ यौन कार्य करता है. गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि 50 अमेरिकी राज्यों, तीन ऑस्ट्रेलियाई राज्यों और कई अन्य देशों में वैवाहिक बलात्कार अवैध है.

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