पुलिस पर पथराव करने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने जन अधिकार पार्टी के प्रमुख राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (Pappu Yadav) को एक साल की सजा सुनाई है. अदालत ने बुधवार को पप्पू को फतुहा कस्बे में पुलिस दल पर पथराव करने का दोषी ठहराया और उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया., हालांकि, अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पप्पू यादव के खिलाफ पांच गवाहों के बयान दर्ज कराए.

इस मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

वर्ष 2003 को हुए एक प्रदर्शन के मामले में यह सजा सुनाई गयी है. पप्पू 200 समर्थकों के साथ एक लापता युवक की बरामदगी की मांग को लेकर धरना दे रहा थे. जब पुलिस ने उन्हें और उनके समर्थकों को राजमार्ग से हटाने की कोशिश की, तो उन्होंने कथित तौर पर पुलिस दल पर पथराव किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए. घटना के बाद फतुहा पुलिस ने पप्पू और उसके समर्थकों के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी.

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