हैदराबाद: सांसदों और विधायकों के लिए विशेष सत्र अदालत ने एआईएमआईएम नेता (AIMIM) अकबरुद्दीन ओवैसी (Akbaruddin Owaisi) को निर्मल और निजामाबाद जिले से संबंधित भड़काऊ भाषण (Hate Speech Case) देने के मामलों में बरी कर दिया है.
अकबरूद्दीन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 153-ए (धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. लगभग जेल में 40 दिन बिताने के बाद अकबरूद्दीन को अदालत ने जमानत दे दी थी. हालांकि, 2016 में पुलिस ने अकबरुद्दीन के खिलाफ आदिलाबाद जिले की एक अदालत में आरोप पत्र दायर किया था. जब राज्य सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी.
Hyderabad | The special sessions court for MPs & MLAs acquitted AIMIM leader Akbaruddin Owaisi in two hate speech cases pertaining to Nirmal and Nizamabad district.
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— ANI (@ANI) April 13, 2022
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