सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को बड़ी राहत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने 2018 मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की बेंच ने कहा कि शिव कुमार के खिलाफ पीएमएलए के तहत शुरू की गई कारवाई कानून और नियम सम्मत नहीं होने से रद्द की जाती है.दरअसल शिवकुमार और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर इनकम टैक्स की रेड हुई थी, बाद में इस मामले में ईडी की एंट्री हुई थी. अधिकारियों ने तब कहा था कि इन छापेमारी में लगभग 300 करोड़ रुपये की कैश बरामद हुई है. जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं के तहत जांच शुरू की थी. लेकिन शिवकुमार ने पलटवार करते हुए कहा था कि नकदी का संबंध बीजेपी से है. यह भी पढ़े :Modi Telangana Visit: तेलंगाना में ‘परिवारवाद’ पर बोले पीएम मोदी, कहा- मैंने राष्ट्र के कल्याण के लिए अपना बलिदान दिया- VIDEO
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