#ओडिशा सरकार ने 1 अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों के सभी वर्गों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है।
ओडिशा के परिवहन आयुक्त अरुण बोथरा ने इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत यह आदेश जारी किया है।
फोटो: आईएएनएस (प्रतीकात्मक चित्र) pic.twitter.com/9gD7hHzQPA— IANS Hindi (@IANSKhabar) May 27, 2022
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