सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने कहा कि मनोनीत सदस्य मेयर के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं, इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस आदेश को 'लोकतंत्र की जीत' बताया।#ArvindKejriwal #MCDMayorElection pic.twitter.com/Kcogs5VbB2— IANS Hindi (@IANSKhabar) February 17, 2023
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