Citizenship Amendment Act: नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 और नागरिक संशोधन नियम, 2024 पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई है. दायर याचिकों में कोर्ट से आग्रह किया गया है कि सीएए पर रोक लगाया गए. लेकिन कोर्ट ने सीएए पर मौजूदा समय में रोक लगाने से इनकार कर दिया है. लेकिन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 8 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. जिसके एक दिन बाद कोर्ट में 9 अप्रैल मामले में सुनवाई होने वाली है.
वहीं केंद्र की मोदी सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से अनुरोध किया कि सभी आवेदनों पर जवाब देने के लिए कुछ समय चाहिए. मेहता ने पीठ से कहा, CAA किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनता है. जनरल तुषार मेहता की बातों को सुनने से बाद केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा. वहीं याचिकाकर्ता में से एक की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने केंद्र को समय दिए जाने का विरोध किया. उन्होंने कहा कि सीएए को चार साल हो गए. अगर एक बार लोगों को नागरिकता मिल गई तो फिर वापस करना मुश्किल होगा.
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Supreme Court issues notice to Centre on the pleas seeking stay on the Citizenship Amendment Act (CAA), 2019 and Citizen Amendment Rules, 2024.
Supreme Court asks the Centre to file its response by April 8 and posts the matter for hearing on April 9. pic.twitter.com/tC7UJ7AbJs
— ANI (@ANI) March 19, 2024
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