बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवरात्रि के दौरान होने वाले शोर को गलत बताया है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, 'नवरात्रि का धार्मिक त्योहार देवी 'शक्ति' की पूजा का पर्व है. इसमें एक बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है. इसे शोर भरे माहौल में नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार डीजे जैसे आधुनिक ध्वनि प्रणालियों का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है.' गरबा, डांडिया आदि करने के लिए लाउडस्पीकर आदि के प्रयोग की जरूरत नहीं है.

कोर्ट ने कहा, "डांडिया और गरबा एक धार्मिक उत्सव का आंतरिक हिस्सा है इसे पारंपरिक तरीके से किया जा सकता है"

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