नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (#NGT) ने रियल्टी डेवलपर द्वारा दायर एक अपील पर विचार करते हुए एक संयुक्त समिति को ओमेक्स चंडीगढ़ एक्सटेंशन हाउसिंग प्रोजेक्ट का दौरा करने और दो महीने के भीतर पर्यावरण मंजूरी पर एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। pic.twitter.com/GL0rvkqZvy— IANS Hindi (@IANSKhabar) May 28, 2022
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