मुस्लिम याचिकाकर्ताओं ने #ज्ञानवापी विवाद मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सवाल खड़े किए।
सुनवाई शुरू होते ही जिला जज डॉ ए.के. विश्वेश, मुस्लिम वकीलों ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हवाला दिया और दावा किया कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।#GyanvapiMasjid pic.twitter.com/MF3yFQSsG5— IANS Hindi (@IANSKhabar) May 26, 2022
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