Mumbai Sessions Court On Female Lawyer: मुंबई की सेशन कोर्ट ने एक पुरुष वकील के ऑफिस में बिना अनुमति के महिला वकील के प्रवेश पर रोक लगाते हुए अस्थाई आदेश जारी किया है. गुरुवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए जज वीरेंद्र केदार ने कहा 'पुरुष वकील का अपना ऑफिस है और इसलिए किसी भी व्यक्ति को वादी के कार्यालय में उसकी अनुमति के बिना प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है. ऐसा करने से वादी के काम में हस्तक्षेप होता है.'

कोर्ट में एक वादी पुरुष वकील ने प्रस्ताव का नोटिस दिया था. इसमें मांग की गई थी कि बिना अनुमति के महिला वकील को ऑफिस में प्रवेश से रोकने के लिए आदेश दिया जाए. इसमें उसने कहा है कि यदि कोई बिना अनुमति ऑफिस में दाखिल होता है तो इससे उनके क्लाइंट का निजी और महत्वपूर्ण जानकारी चोरी होने की संभावना बनी रहती है.

 

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