Mumbai Court On Forceful Intercourse With Sex Worker: मुंबई की एक अदालत ने हाल ही में यौन उत्पीड़न और गैंगरेप मामले के चार आरोपियों को यह देखते हुए बरी कर दिया कि पीड़िता, जो कथित रूप से एक यौनकर्मी थी, ने अपनी शिकायत के समर्थन में विश्वसनीय या भरोसेमंद बयान नहीं दिए.

सत्र न्यायाधीश श्रीकांत भोसले ने कहा कि हालांकि किसी को भी केवल इसलिए जबरदस्ती संभोग करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि महिला एक सेक्स वर्कर है, लेकिन जबरन यौन संबंध के संबंध में वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष की कहानी में संदेह था. कोर्ट ने कहा कि महिला सेक्स वर्कर होते हुए भी उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने का अधिकार किसी को नहीं है.

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