Mumbai Air Pollution: दिल्ली के बाद देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी हवा की गुणवत्ता तेजी के साथ बिगड़ रही है. जिससे लोगों को सांस लेना दूभर हो गया है. मुंबई में हवा की गुणवत्ता बिगड़ते देख बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 नवंबर दीवाली के दिन आतिशबाजी करने को लेकर समय सीमा निर्धारित की है. बॉम्बे हाई कोर्ट के अनुसार दिवाली पर लोग शाम 7 बजे रात 10 बजे यानी तीन घंटे ही ही आतिशबाजी कर सकेंगे. मामले में कोर्ट ने खुद से संज्ञान लिया. जिसके बाद कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के साथ ही बीएमसी को भी शहर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर फटकार लगाईं है.
दरअसल मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर चौकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है. रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में 78 प्रतिशत परिवारों में हर एक सदस्य प्रदूषण की चपेट में हैं. जिससे लोगों के गले में खराश, खांसी, आंखों में जलन हो रही है.
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Mumbai Air Pollution: Bombay High Court Bans Bursting Of Firecrackers, Except Between 7 PM To 10 PM @CourtUnquote #Mumbaiairpollution #bombayhighcourt https://t.co/MCSjeTYSsk
— Live Law (@LiveLawIndia) November 6, 2023
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