Ayodhya Gang Rape Case: अयोध्या गैंगरेप मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सपा नेता मोईद अहमद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी राजनीतिक तौर पर काफी ताकतवर है और पीड़िता व उसके परिवार पर समझौते के लिए दबाव भी डाला गया था. इसके चलते आरोपी के बाहर आने पर ट्रायल प्रभावित हो सकता है. हालांकि, कोर्ट ने चार हफ्ते बाद और पीड़िता की गवाही पूरी होने के बाद नई जमानत याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है. अपर महाधिवक्ता वीके शाही ने कोर्ट को बताया कि आरोपी ने पीड़िता के साथ दरिंदगी का वीडियो बनाया था, जो पुलिस ने बरामद भी कर लिया है. इसके बाद कोर्ट ने एसएसपी अयोध्या को पीड़िता और वादिनी को सुरक्षा देने का आदेश दिया है और फॉरेंसिक लैब को मोबाइल की जांच रिपोर्ट चार हफ्तों में देने को कहा है.

नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी मुईद खान की बेल HC से खारिज

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)