Ayodhya Gang Rape Case: अयोध्या गैंगरेप मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सपा नेता मोईद अहमद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी राजनीतिक तौर पर काफी ताकतवर है और पीड़िता व उसके परिवार पर समझौते के लिए दबाव भी डाला गया था. इसके चलते आरोपी के बाहर आने पर ट्रायल प्रभावित हो सकता है. हालांकि, कोर्ट ने चार हफ्ते बाद और पीड़िता की गवाही पूरी होने के बाद नई जमानत याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है. अपर महाधिवक्ता वीके शाही ने कोर्ट को बताया कि आरोपी ने पीड़िता के साथ दरिंदगी का वीडियो बनाया था, जो पुलिस ने बरामद भी कर लिया है. इसके बाद कोर्ट ने एसएसपी अयोध्या को पीड़िता और वादिनी को सुरक्षा देने का आदेश दिया है और फॉरेंसिक लैब को मोबाइल की जांच रिपोर्ट चार हफ्तों में देने को कहा है.
नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी मुईद खान की बेल HC से खारिज
अयोध्या: नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी मुईद खान की बेल HC से खारिज
◆ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस पंकज भाटिया की कोर्ट ने जमानत रिजेक्ट की #Ayodhya #BigBreaking #PankajBhatia pic.twitter.com/m3hkvFHFWl
— News24 (@news24tvchannel) October 3, 2024
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