क्या मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वाला व्यक्ति थर्ड पार्टी माना जाएगा? क्या बीमा कंपनी "Act Only" पॉलिसी के मामले में ऐसे पिलर राइडर की चोट या मृत्यु के कारण बीमित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है? सुप्रीम कोर्ट ने इन सवालों को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है.
जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विक्रम नाथ की खंडपीठ एक विशेष अनुमति याचिका में उठाई गई इस दलील पर विचार कर रही थी कि मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वाला कोई तीसरा पक्ष नहीं है, इसलिए बीमा कंपनी बीमित व्यक्ति को चोटों या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं है.
Whether a pillion rider on a motorcycle is a third party? Is the insurance company liable to indemnify the insured on account of the injuries or death of such pillion rider in case of an "Act Only" Policy?
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— Live Law (@LiveLawIndia) August 31, 2022
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