कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक सड़क दुर्घटना में अपना गुप्तांग गंवाने वाले व्यक्ति को 17.66 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता बसवराजू 11 साल पहले हावेरी जिले के रानीबेन्नूर शहर में एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे और उनके गुप्तांगों को स्थायी नुकसान पहुंचा था। pic.twitter.com/1OacUaBbqZ— IANS Hindi (@IANSKhabar) January 27, 2022
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