HC On Marriage, Right To Privacy and Aadhaar Act: विवाह निजता के अधिकार पर ग्रहण नहीं लगाता- कर्नाटक हाई कोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही एक मामले की सुनवाई करते हुए उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) को सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI अधिनियम) के तहत अपने पति के आधार कार्ड के विवरण के लिए एक महिला के आवेदन पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया था.

HC On Marriage, Right To Privacy and Aadhaar Act: कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही एक मामले की सुनवाई करते हुए उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) को सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI अधिनियम) के तहत अपने पति के आधार कार्ड (Aadhaar Card) के विवरण के लिए एक महिला के आवेदन पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया था.

कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा, "आधार संख्या धारक की निजता का अधिकार व्यक्ति की निजता के अधिकार की स्वायत्तता को सुरक्षित रखता है जिसे प्रधानता प्रदान की गई है और वैधानिक योजना के तहत कोई अपवाद नहीं है. विवाह द्वारा बनाया गया रिश्ता, जो दो साझेदारों का मिलन होता है, निजता के अधिकार को ग्रहण नहीं लगाता है.

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