#कर्नाटक सरकार ने उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया है कि राज्य में सक्रिय ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, जबकि नया कानून अधिकारियों को कार्रवाई शुरू करने की अनुमति देता है।#karnatakahighcourt pic.twitter.com/kjqe8JBPai— IANS Hindi (@IANSKhabar) November 12, 2021
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